धनबाद। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।अदालत ने आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना सजा सुनाई है।
वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो को विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।आज इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।निरसा के बेड़िया मल्लिक टोला के रहेनवाले कालीपद मल्लिक के 22 साल के बेटे विष्णु मल्लिक को अदालत में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।दुष्कर्म की धारा के लिए आजीवन कारावास और 15 हजार की जुर्माना।जबकि अपहरण मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है।कुल आठ गवाहों को अभियोजन पक्ष के द्वारा अदालत में पेश किया गया था।
उन्होंने बताया कि 16 साल की नाबालिग लड़की अपना बैल चराकर घर लौट रही थी।इस दौरान विष्णु मल्लिक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ बाइक पर बैठाकर बंगाल के पानागढ़ ले गया था।वहां कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।पीड़ित नाबालिग की माँ के द्वारा निरसा थाना में 28 अगस्त को विष्णु मल्लिक को आरोपी बनाते हुए अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।