धनबाद। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी के निर्देशानुसार जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक सुनील कुमार ने एच.ई. स्कूल में छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी और उन्हें विभिन्न नियमों के प्रति जागरूक किया।
छात्रों को बताया कि ओवरस्पीड, बाईक पर स्टंट करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना, नींद की अवस्था में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाना, ओवरटेकिंग करना, इंडिकेटर का प्रयोग न करना, पैदल चलते समय बिना दाएं बाएं देखे सड़क पार करना इत्यादि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण है।
साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट, इंडिकेटर, हॉर्न, शहर में दुर्घटना होने पर 108 पर कॉल तथा नेशनल हाइवे पर दुर्घटना होने पर 1033 पर कॉल कर एंबुलेंस को सूचित करने की जानकारी दी गई।
छात्रों को गुड सेमरिटन (नेक नागरिक) पॉलिसी 2020 के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया। जिसके अनुसार दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने वालो को राज्य सरकार की ओर से 2000 रुपए तथा केंद्र सरकार की ओर से 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि एवं उपायुक्त के तरफ से प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।
साथ में यह भी बताया गया कि अब पुलिस के द्वारा नेक नागरिक को थाने में बुलाकर परेशान नही किया जाता है। अगर वे स्वयं जाना चाहे तो ही जा सकते है। वहां जाने पर प्रति दिन 1000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है।
कार्यक्रम में दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा राशि के बारे में तथा ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में भी बताया गया। बच्चों को यह भी समझाया गया कि 18 साल होने के पहले और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाए। अगर वाहन चलाते पकड़े गए तो 25000 रुपए और उनके अभिभावकों को 6 महीने की जेल तक हो सकती है। बच्चों को अपने परिवार, दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों को भी यह जानकारी देने को कहा गया।
मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुमार, शिक्षक, रोड इंजीनियर एनालिस्ट अमरेश कुमार, आई टी असिस्टेंट देवेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – राजा गुप्ता